रायपुर: छत्तीसगढ़ में डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को 1 अप्रैल से पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए कड़ी नाराजगी जताई और भर्ती में हो रही देरी पर सवाल उठाए।
2621 डीएलएड अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी
राज्य में 2621 डीएलएड डिप्लोमाधारी सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है। लेकिन, स्कूल शिक्षा विभाग की सुस्ती के चलते अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस देरी को लेकर कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 1 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
भर्ती में देरी पर हाई कोर्ट सख्त
कोर्ट ने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। अब न्यायालय ने अगली सुनवाई से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला?
- राज्य में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए डीएलएड डिप्लोमाधारियों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित थी।
- हाई कोर्ट पहले भी स्कूल शिक्षा विभाग को जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे चुका था।
- लेकिन सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में देरी की, जिससे कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।
- अब न्यायालय ने 1 अप्रैल से पहले भर्ती पूरी करने का सख्त निर्देश जारी किया है।
क्या होगा आगे?
➡ 1 अप्रैल से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो राज्य सरकार को कोर्ट में देना होगा जवाब।
➡ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश।
➡ भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही 2621 डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकेगी।
अब सभी डीएलएड अभ्यर्थियों की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होती है, तो हजारों युवाओं को रोजगार का लाभ मिलेगा।