रायपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल अभियंता और 10 विद्युत/यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने नियुक्ति के साथ सभी चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
चयनित उप अभियंताओं को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयसीमा में उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
उप अभियंता पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने अप्रैल 2025 में लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद जुलाई 2025 में मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज परीक्षण और पदस्थापना विकल्प के लिए काउंसलिंग हुई थी। हालांकि, उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका के कारण नियुक्ति प्रक्रिया लंबित हो गई थी।
20 अगस्त 2026 को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की। 22 अगस्त को प्रथम चरण में अनुशंसित चयन सूची के आधार पर 101 सिविल तथा 10 विद्युत/यांत्रिक उप अभियंताओं के पदस्थापना आदेश जारी किए गए।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एक साथ बड़ी संख्या में युवा इंजीनियरों की नियुक्ति से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। विशेष रूप से जल जीवन मिशन के कार्यों को इन युवा इंजीनियरों की ऊर्जा और तकनीकी दक्षता का लाभ मिलेगा।
विभाग ने ज्वाइनिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र के साथ कक्षा दसवीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो, अथवा मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
