दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकलपीठ ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जिस आधार पर अकाउंट ब्लॉक किया गया था, वह अब प्रासंगिक नहीं रह गया है क्योंकि NEET परीक्षा समाप्त हो चुकी है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अकाउंट ब्लॉक करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि पार्टी की पोस्ट से NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफरातफरी फैलने की आशंका थी।
अदालत ने इस दलील पर गौर करते हुए कहा कि अब परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा जताई गई चिंता का आधार समाप्त हो गया है। इसी वजह से अदालत ने एक्स अकाउंट को तत्काल अनब्लॉक करने के निर्देश दिए।
मामले में याचिकाकर्ता अभिजीत दिपके की याचिका मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद अकाउंट पर रोक बनाए रखने का औचित्य नहीं रह जाता।
