रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत राज्य नोडल एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 अस्पतालों पर सख्त कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते की गई है।
21 अस्पताल पूरी तरह निलंबित
कार्रवाई के तहत 21 अस्पतालों को पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इन संस्थानों ने एक बार भी अनिवार्य आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। इसके अलावा 12 अस्पतालों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इन अस्पतालों ने Hospital Empanelment Module (HEM 2.0) पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं की या पूछे गए सवालों के जवाब अधूरे दिए।
26 अस्पतालों का भुगतान रोका गया
राज्य एजेंसी ने 26 अस्पतालों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। इन संस्थानों द्वारा आवेदन अधूरा जमा करने या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई है।
31 दिसंबर 2025 थी अंतिम तिथि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के निर्देशानुसार सभी पंजीकृत अस्पतालों को HEM 2.0 पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करना अनिवार्य था। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि तय की गई थी। कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद कई अस्पतालों ने नियमों का पालन नहीं किया।
पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए कदम
अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
अस्पतालों से अपील
राज्य नोडल एजेंसी ने सभी पंजीकृत अस्पतालों से अपील की है कि वे तय मानकों का पालन करते हुए समय पर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि मरीजों को बिना किसी बाधा के आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके।
