रायपुर: रायपुर के VIP रोड पर 9 फरवरी 2025 को हुए सड़क हादसे के मामले में गिरफ्तार उज़्बेकिस्तानी युवती और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के वकील भावेश आचार्य को 4TH ADJ कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां दुर्घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
क्या है पूरा मामला?
9 फरवरी को VIP रोड पर स्कूटी सवार दो युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे के बाद उज़्बेकिस्तानी युवती का नाम सामने आया, जो कथित रूप से कार चला रही थी। हादसे के बाद युवती ने सड़क पर हंगामा किया, जिसके चलते पुलिस ने उसे और साथ में मौजूद वकील भावेश आचार्य को हिरासत में लिया। दोनों पर लापरवाही से वाहन चलाने और शांति भंग करने के आरोप लगे थे। जांच में पता चला कि भावेश आचार्य DRI से जुड़े एक वकील हैं।
जमानत का आधार बना पुलिस की चूक
तेलीबांधा थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने में देरी हुई। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ कि वाहन उज़्बेकिस्तानी युवती ही चला रही थी, जिसे कोर्ट ने जमानत का आधार माना। इन तथ्यों के मद्देनजर 4TH ADJ कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी।
हंगामे ने बढ़ाई चर्चा
हादसे के बाद उज़्बेकिस्तानी युवती के सड़क पर हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती ने पुलिस और स्थानीय लोगों से बहस की थी, जिससे मामला और चर्चित हो गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी चर्चा रही।
फिलहाल, कोर्ट के फैसले के बाद दोनों जेल से बाहर आ गए हैं, जबकि पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। हादसे के सटीक कारणों और परिस्थितियों की पड़ताल जारी है।
