बिलासपुर। Chhattisgarh High Court में सुनवाई के दौरान भिलाई नगर निगम के एक डिप्टी कमिश्नर को अदालत की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने अधिकारी के पहनावे और अदालत में पेश होने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फटकार लगाई।
मामला भिलाई नगर निगम से जुड़ा हुआ था। सुनवाई शुरू होते ही अदालत को जानकारी दी गई कि निगम आयुक्त किसी आवश्यक कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं और उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर पेश हुए हैं।
इस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि पूर्व सूचना होने के बावजूद अधिकारी तय समय पर अदालत में क्यों नहीं पहुंचे। न्यायालय ने कहा कि मामला लंबे समय से लंबित है और इसमें अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारी से देरी का कारण पूछा और कहा कि अदालत को पहले से सूचित करना आवश्यक था। इसके बाद न्यायालय ने उनका पद पूछा। जब अधिकारी ने खुद को भिलाई नगर निगम का डिप्टी कमिश्नर बताया, तब कोर्ट ने उनके ड्रेसकोड पर नाराजगी जताई।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों को न्यायालय में पेश होने के दौरान निर्धारित औपचारिकता और अनुशासन का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इसी तरह अदालत में उपस्थित हुआ जाता है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी पूछा कि अधिकारी नियमित नियुक्ति से इस पद पर पहुंचे हैं या पदोन्नति के माध्यम से। अधिकारी ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें उचित ड्रेसकोड में दोबारा उपस्थित होने के निर्देश दिए, जिसके बाद मामले की आगे की सुनवाई शुरू की गई।
