रायपुर। गणेश चतुर्थी, जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित तिथियों पर मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी किया गया है।
नगर निगम के अनुसार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
निगम का यह आदेश केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी इन प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन बेचने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम की टीमें इन दिनों शहर में निगरानी करेंगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों और होटल संचालकों से प्रतिबंधित तिथियों में आदेश का पालन करने की अपील की है।
