रायपुर। खरीफ सीजन में कृषि सामग्री की गुणवत्ता और नियमों के पालन को लेकर कृषि विभाग ने रायपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। राज्य और जिला स्तर की संयुक्त टीम द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद 3 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर बिना जरूरी अनुमति के उर्वरक, बीज और जैव उत्प्रेरक का व्यापार एवं भंडारण किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा बिना अनुमति खाद-बीज और कीटनाशक की बिक्री तथा कीटनाशकों के भंडारण में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया।
कृषि विभाग की कार्रवाई के दौरान 9 व्यापारियों को कृषि सामग्री की बिक्री से प्रतिबंधित किया गया है, जबकि 3 गोदामों को सील किया गया। एक व्यापारी को स्पष्टीकरण जारी कर जवाब मांगा गया है।
विभाग के अनुसार, मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर, हरियाणा और रविन्द्र कुमार मित्तल के खिलाफ बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक एवं बीज सहित कृषि सामग्री के व्यापार से संबंधित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी कीटनाशक मिलने और उसके भंडारण में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए।
उप संचालक कृषि ने बताया कि संबंधित व्यापारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्राप्त जवाब के आधार पर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक संबंधी अनियमितताओं पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, कीटनाशक से जुड़े मामलों में कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियम 1971 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कृषि आदानों की जांच आगे भी जारी रहेगी।
