किसी परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु होने से भावनात्मक क्षति के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। ऐसे कठिन समय में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है।
योजना के तहत किसी बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका प्रदाता सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित वारिस मुखिया को 20 हजार रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। संकट के समय मिलने वाली यह सहायता प्रभावित परिवार को तत्काल आर्थिक राहत देने के साथ उन्हें आगे बढ़ने में संबल प्रदान करती है।
योजना की पात्रता
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनका नाम वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वे सूची में दर्ज है। इसके अलावा मृतक व्यक्ति परिवार का मुख्य आजीविका प्रदाता होना चाहिए और उसकी आय से ही परिवार का भरण-पोषण होता रहा हो। मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होना भी आवश्यक है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मृत्यु के समय उसकी आयु स्पष्ट रूप से दर्ज हो। इसके अलावा वर्ष 2002 का बीपीएल प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
कहां जमा करें आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपना आवेदन निकटतम लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों के आवेदक नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
योजना से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 155326 तथा टोल-फ्री नंबर 1800-233-8989 पर संपर्क किया जा सकता है।
