Raipur : रायपुर। राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की रायपुर पीठ ने आधिकारिक रूप से कार्य शुरू कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सभी जीएसटी अपीलों की सुनवाई रायपुर में ही होगी। इस नई व्यवस्था से राज्य के करदाताओं, व्यापारियों और उद्योगपतियों को स्थानीय स्तर पर ही अपने मामलों का त्वरित निपटारा मिल सकेगा।
अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर में
GSTAT रायपुर पीठ का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन (पूर्व वैट अधिकरण भवन) में स्थापित किया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी कानूनों के तहत आने वाले सभी मामलों की अपील, आवेदन और संबंधित प्रक्रियाएं अब इसी पीठ में दायर की जाएंगी। सुनवाई जीएसटी अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के अनुसार होगी।
ई-फाइलिंग की सुविधा, टोल-फ्री नंबर जारी
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। संबंधित नियम, एडवाइजरी और आदेश GSTAT के आधिकारिक पोर्टल पर “NOTICE” सेक्शन में उपलब्ध हैं। अगर अपील दाखिल करने या किसी अन्य प्रक्रिया में कोई परेशानी हो तो करदाता टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
व्यापारियों से अपील, व्यापक प्रचार-प्रसार करें
सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी हितधारकों, करदाताओं, विभागीय अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है। व्यापार एवं उद्योग संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस नई सुविधा का लाभ उठा सकें।
राज्य में जीएसटी मामलों के निपटारे में होगा तेजी
GSTAT रायपुर पीठ की स्थापना को राज्य में जीएसटी से जुड़े मामलों के त्वरित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ के करदाताओं को दिल्ली या अन्य दूरस्थ स्थानों पर अपील दायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह व्यवस्था जीएसटी प्रणाली को और अधिक प्रभावी और करदाता-अनुकूल बनाने में मदद करेगी।
