जिले को 81 इकाइयों का लक्ष्य, 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे आवेदन
इच्छुक युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर – कार्यपालन अधिकारी
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना के अंतर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या., कोरिया को वर्ष 2025-26 के लिए 81 इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य की पूर्ति 15 मार्च 2026 तक की जानी है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र एवं इच्छुक हितग्राहियों से 31 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या., कोरिया के कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम-अजय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा
श्री देवांगन ने बताया कि योजना के अंतर्गत लघु उद्योग एवं व्यापार से जुड़ी विभिन्न आयजनक गतिविधियों के लिए ऋण प्रकरण बैंकों को भेजे जाएंगे। इनमें—
किराना एवं मनिहारी दुकान, कपड़ा दुकान, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत एवं दुकान, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण सहित अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग शामिल हैं। स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार अन्य व्यवसायों को भी स्वीकृति दी जा सकती है।
पात्रता की शर्तें
पीएम-अजय योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक—
- जिले का मूल निवासी होना चाहिए,
- अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो,
- परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो,
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो,
- किसी भी शासकीय योजना का पूर्व ऋण बकाया न हो।
पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कोरिया से प्राप्त कर वहीं जमा किए जा सकते हैं।
कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश देवांगन ने कहा कि स्वरोजगार के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के युवक-युवतियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकेंगे।
