जिले में बहुप्रतीक्षित 220 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 10 अप्रैल 2026 को नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। निर्माण स्थल पर कठोर चट्टानों के कारण फाउंडेशन कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनेंद्रगढ़ द्वारा विधिवत अनुमति जारी की गई है।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता ने हार्ड रॉक की मौजूदगी के चलते ब्लास्टिंग की आवश्यकता बताई थी। प्रशासन ने प्रस्ताव पर विचार करते हुए पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ और नगर पालिका परिषद से अनापत्ति प्राप्त की। स्थल निरीक्षण और सुरक्षा मानकों की जांच के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।
ब्लास्टिंग की अनुमति विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत दी गई है। आदेश के अनुसार, यह कार्य केवल लाइसेंसधारी विशेषज्ञ की निगरानी में ही किया जाएगा। विस्फोटक सामग्री अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदी जाएगी और उसका भंडारण व परिवहन पूरी तरह नियमों के अनुसार होगा।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्लास्टिंग से पहले पूरे क्षेत्र को खाली कराया जाएगा और निर्धारित सुरक्षा परिधि बनाई जाएगी। स्थल पर चेतावनी संकेत, लाल झंडे और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि आम नागरिक सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक मार्गों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी। ब्लास्टिंग का कार्य केवल दिन के समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच किया जाएगा।
इसके अलावा, ब्लास्टिंग से पहले आसपास के रहवासियों को मुनादी के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक ब्लास्टिंग से पहले पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ और नगर पालिका परिषद को भी सूचित किया जाएगा, ताकि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि निर्धारित समय के दौरान निर्माण स्थल के आसपास अनावश्यक रूप से एकत्र न हों और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
