किसानों को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं पटवारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के उपरांत “विवरण संशोधन” का विकल्प 7 जनवरी 2026 तक सभी समितियों के समिति लॉगिन में उपलब्ध करा दिया गया है।
कृषकों द्वारा खसरा एवं रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड फसल विवरण, नवीन पंजीयन तथा रकबा संशोधन से संबंधित लगातार प्राप्त हो रहे आवेदनों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने समिति लॉगिन में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आदेशानुसार अब कैरी फारवर्ड रिमार्क एवं विवरण की प्रविष्टि 15 जनवरी 2026 तक की जा सकेगी। इसके साथ ही वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों के नवीन पंजीयन की सुविधा भी 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
विभिन्न प्रकार के विवरण संशोधन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जिन प्रकरणों में आधार संख्या त्रुटिपूर्ण पाई गई है, वहां पूर्व पंजीयन को निरस्त कर नया पंजीयन 15 जनवरी 2026 तक करने की अनुमति दी गई है।
इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा से नवीन पंजीयन भी 15 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। राज्य शासन ने निर्देश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी किसान को आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त प्रतीक्षा न करनी पड़े।
किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और शीघ्र सेवा-प्रदान सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।
