रायपुर, केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद शोएब ढेबर को आगामी तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जेल अधीक्षक द्वारा उस घटना के बाद की गई, जिसमें शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिवक्ता मुलाकात के दौरान अधिकारियों द्वारा स्पष्ट मना किए जाने के बावजूद शोएब ढेबर जबरन मुलाकात कक्ष में घुस गए, जिससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई। इस पूरे मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में घटना की पुष्टि हुई।
रिपोर्ट के आधार पर जेल नियमावली के नियम 690 के तहत कार्रवाई करते हुए शोएब ढेबर को तीन माह के लिए मुलाकात से प्रतिबंधित किया गया है। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।