गंडई। खरीफ मौसम 2026 में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने और उर्वरकों एवं कीटनाशकों की नियम विरुद्ध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर औचक निरीक्षण के दौरान खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई में दो कृषि केन्द्रों पर कार्रवाई की गई।
बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केन्द्र द्वारा विभाग को गुमराह कर अवैध रूप से गोदाम संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच के बाद विभाग ने धमधा रोड स्थित अवैध गोदाम को सील कर वहां रखे संदेहास्पद कीटनाशकों और उर्वरकों को जब्त किया। जब्त सामग्री संबंधित कृषि केन्द्र के संचालक नीरज अग्रवाल को सुपुर्द की गई है। विभाग ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इसी तरह राघवेन्द्र कृषि केन्द्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के कीटनाशकों एवं उर्वरकों की बिक्री, स्टॉक का उचित संधारण नहीं करने, अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने तथा निर्धारित मानकों के विपरीत व्यापार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिना स्रोत प्रमाण पत्र के जैव उत्प्रेरक जब्त
कृषि विभाग ने बिना स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशकों एवं उर्वरकों के विक्रय और भंडारण के मामले में भी तीन कृषि केन्द्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। खैरागढ़ विकासखंड के रेंगाकठेरा स्थित दक्ष एग्रोटेक से निरीक्षण के दौरान 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक जब्त किया गया। प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।
इसके अलावा भंडारणपुर स्थित सूर्याश कृषि केन्द्र और परसाही स्थित प्राची कृषि केन्द्र में बिना अनुज्ञप्ति जैव उर्वरक का विक्रय किए जाने पर स्टॉक जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।
