धरना, रैली और जुलूस के लिए 48 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य
मनेन्द्रगढ़, जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब जिले के सभी अनुभागों, विशेष रूप से जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़, में आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए आयोजन तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई बार आयोजकों द्वारा धरना-प्रदर्शन या रैली के लिए उसी दिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूर्व तैयारी हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह यदि धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन करना चाहता है, तो उसे आयोजन की तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों से इस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की है, ताकि सभी सार्वजनिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
