केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। हालांकि, 3 सितंबर तक लगभग 3 करोड़ करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब समय सीमा समाप्त होने में केवल 12 दिन शेष हैं।
CBDT ने कहा कि यह विस्तार ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों, सिस्टम अपग्रेड और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन जैसी तकनीकी आवश्यकताओं के चलते दिया गया है। इसका उद्देश्य करदाताओं को अधिक समय देकर फाइलिंग प्रक्रिया को सहज और सटीक बनाना है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर के बाद बिना जुर्माने के ITR दाखिल नहीं किया जा सकेगा। जो करदाता समय सीमा चूकेंगे, उन्हें विलंबित रिटर्न भरने पर भारी जुर्माना देना होगा। साथ ही, इस वर्ष नियत तारीख को आगे बढ़ाने की संभावना भी बहुत कम है।
आंकड़ों के अनुसार:
- 2 सितंबर 2025 तक 4.45 करोड़ से अधिक करदाताओं ने रिटर्न फाइल किया।
- इनमें से 4.22 करोड़ से ज्यादा ITR ई-सत्यापित किए जा चुके हैं।
- अब तक केवल लगभग 3.04 करोड़ रिटर्न ही संसाधित किए गए हैं।
पिछले वर्ष (FY 2023-24) ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। उस समय तक 7.41 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे और 6.17 करोड़ करदाताओं ने अपने रिटर्न का ई-सत्यापन किया था।