महासमुंद, जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले के मूल निवासी पात्र उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तथा निर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलेगा। इस योजना में सामान्य पुरुष वर्ग के लिए 10 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्गों और सामान्य महिला वर्ग के लिए 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान निर्धारित है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपये और निर्माण क्षेत्र में 3 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना में 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। आवेदन दो प्रतियों में सहायक संचालक, ग्रामोद्योग कार्यालय, जिला पंचायत महासमुंद में जमा किए जा सकते हैं।
इन योजनाओं के तहत सेलून, ईंट निर्माण, सिलाई कार्य, झाड़ू निर्माण, पीतल मूर्ति निर्माण, लकड़ी फर्नीचर, लोहारी व फैब्रिकेशन, कपड़ा बुनाई जैसे परंपरागत उद्योगों के साथ-साथ मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो रिपेयरिंग, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, आटा चक्की, स्टोन कटिंग व पॉलिशिंग जैसे मांग आधारित उद्योग भी स्वीकृत किए जाएंगे।
आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्र सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इच्छुक उद्यमी अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में सहायक संचालक, ग्रामोद्योग, जिला पंचायत महासमुंद से संपर्क कर सकते हैं।
