सरायपाली में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने दावों-आपत्तियों की सुनवाई में लिया भाग
महासमुंद , भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 की प्रक्रिया लगातार जारी है। राज्य की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। इसी क्रम में महासमुंद जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार एसआईआर का कार्य संचालित किया जा रहा है।
सोमवार को कलेक्टर श्री लंगेह ने विकासखंड सरायपाली में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मामलों का निराकरण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। सुनवाई के अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम श्रीमती अनुपमा आनंद, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार श्री कृष्णधर पंडा उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में ऐसे मतदाता, जिनका नाम एसआईआर गणना चरण के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा पाया है (नो-मैपिंग) अथवा जिनमें अंतर पाया गया है, उनके संबंध में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
नोटिस प्राप्त होने पर संबंधित मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ/एईआरओ के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। नियमानुसार सुनवाई एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ईआरओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा न जोड़ने का निर्णय लिया जाएगा।
महासमुंद जिले में नो-मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 23 हजार है, जिनमें से 05 जनवरी 2026 तक 22,986 मतदाताओं के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेजों सहित अनिवार्य रूप से सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, जिन मतदाताओं ने गणना पत्र नहीं भरा था या अन्य कारणों से जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे प्रपत्र-6 में घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 तथा किसी नाम पर आपत्ति या विलोपन के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
सभी प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ/एईआरओ द्वारा 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात पात्र पाए गए दावों एवं आपत्तियों का विधिवत निराकरण करते हुए 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
