62 हजार से अधिक मुकदमे होंगे समाप्त, 40 हजार व्यापारियों को मिलेगा लाभ
रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से राज्य के 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा और 62 हजार से ज्यादा मुकदमों में कमी आएगी।
विधानसभा में पेश होंगे दो अहम विधेयक
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 और बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। ये विधेयक आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।
जीएसटी प्रणाली में होंगे बड़े सुधार
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) को अब IGST में लिए गए RCM का वितरण ब्रांच ऑफिस में करने की सुविधा मिलेगी, जिससे जीएसटी अधिनियम की विसंगतियां दूर होंगी।
- ऐसे मामलों में जिनमें केवल जुर्माना (Penalty) की राशि है, अपील के लिए जरूरी पूर्व जमा राशि 20% से घटाकर 10% कर दी गई है।
- वाउचर पर टैक्स देनदारी से जुड़ी अस्पष्टता को दूर करते हुए ‘टाइम ऑफ सप्लाई’ प्रावधान हटाया गया है।
- टंबाकू जैसे डिमेरिट गुड्स पर ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू होगा, जिससे उनके पूरे सप्लाई चेन पर निगरानी रखी जा सकेगी।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के वेयरहाउस में रखी वस्तुओं के बिना फिजिकल मूवमेंट वाले लेन-देन को जीएसटी से बाहर रखने के लिए भी संशोधन किया गया है।
‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगा बढ़ावा
इन संशोधनों का उद्देश्य व्यापारियों को कानूनी उलझनों से मुक्त करना और राज्य में व्यापारिक वातावरण को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाना है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई गति मिलने की उम्मीद है।