रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज सभी धाराओं को हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा – “सत्यमेव जयते”।

क्या है सेक्स सीडी कांड?
यह मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब एक कथित सेक्स सीडी वायरल हुई थी, जिसमें तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत के होने का दावा किया गया था। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया था।
सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी हुई थी। उस समय वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन पर साजिश रचने का आरोप लगा, लेकिन उन्होंने कोर्ट से जमानत लेने से इनकार कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने।
कौन-कौन थे आरोपी?
इस केस में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या और विजय भाटिया को बनाया गया था। इस मामले के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।
आज, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद भूपेश बघेल के खिलाफ सभी आरोप हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है।