रायपुर: छत्तीसगढ़ में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 को लागू कर दिया गया है, जिसके साथ ही पुराना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 निरस्त हो गया है। इस नए कानून के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना अनिवार्य होगा। पुराना गुमास्ता लाइसेंस सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है, और अब LIN श्रम विभाग से ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को LIN या गुमास्ता की आवश्यकता नहीं होगी।
कर्मचारी हितों पर जोर
नए एक्ट में कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। अब नियोक्ता अपने कर्मचारियों से एक दिन में अधिकतम 9 घंटे ही काम करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें श्रम विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा:
- कर्मचारियों को प्रतिदिन 1 घंटे का लंच ब्रेक देना होगा।
- सप्ताह में एक दिन का अवकाश अनिवार्य होगा।
- ओवरटाइम की सीमा सप्ताह में अधिकतम 12 घंटे और 3 महीने में अधिकतम 125 घंटे होगी, जिसका भुगतान दोगुने दर से करना होगा।
- यदि कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश के दिन काम पर बुलाया जाता है, तो अगले 30 दिनों में उसे वैकल्पिक अवकाश देना होगा, साथ ही दोगुना भुगतान करना होगा।
LIN की अनिवार्यता
नए एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थानों को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) आवंटित किया जाएगा। नियोक्ताओं को अपने साइन बोर्ड पर GST नंबर की तरह LIN नंबर भी प्रदर्शित करना होगा। इस नंबर के साथ संस्थान सप्ताह के 7 दिन, 24 घंटे संचालित हो सकेंगे, बशर्ते कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन हो।
कहां लागू होगा नया एक्ट
यह एक्ट सरकारी कार्यालयों को छोड़कर निम्नलिखित संस्थानों पर लागू होगा, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं:
- कॉर्पोरेट कार्यालय
- होटल और रेस्तरां
- गोदाम
- अन्य निजी कार्यालय
हालांकि, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, नशामुक्ति केंद्र चलाने वाले एनजीओ और अस्पतालों/क्लीनिकों को इस एक्ट से छूट दी गई है। यदि किसी कार्यालय में 8 कर्मचारी, 1 सुपरवाइजर, और 1 मैनेजर हैं, तो उन्हें LIN की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीकरण और लेट फीस
शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 फरवरी 2025 से लागू हो चुका है। यदि कोई संस्थान 13 अगस्त 2025 के बाद पंजीकरण कराता है या नया संस्थान खुलता है, तो उसे निर्धारित शुल्क के साथ 25% अतिरिक्त लेट फीस देनी होगी। शुल्क की राशि कर्मचारियों की संख्या पर आधारित है:
- 10 से 50 कर्मचारी: ₹1,000
- 51 से 100 कर्मचारी: ₹3,000
- 101 से 200 कर्मचारी: ₹5,000
- 201 से 500 कर्मचारी: ₹7,000
- 500 से अधिक कर्मचारी: ₹10,000
कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए लाभ
नए एक्ट से कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थिति, निश्चित काम के घंटे, और उचित भुगतान की गारंटी मिलेगी। वहीं, नियोक्ताओं को ऑनलाइन LIN प्राप्त करने की सुविधा से पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी। यह एक्ट छत्तीसगढ़ में कारोबारी माहौल को और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।