छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक: आबकारी नीति सहित कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई, साथ ही औद्योगिक विकास, उपभोक्ता विवाद निपटान और श्रम कानूनों में संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
आबकारी नीति 2025-26 में क्या बदला?
सरकार ने फैसला किया कि आगामी वित्तीय वर्ष की आबकारी नीति 2024-25 जैसी ही रहेगी।
- राज्य में 674 शराब दुकानें पूर्ववत संचालित होंगी, जरूरत पड़ने पर प्रीमियम शराब दुकानें भी चलाई जाएंगी।
- देसी शराब की आपूर्ति पहले की तरह तय दरों पर जारी रहेगी।
- विदेशी शराब की थोक खरीद और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ही किया जाएगा।
- अतिरिक्त आबकारी शुल्क (9.5%) खत्म कर दिया गया है।
- शराब पर लागू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस पहले की तरह लागू रहेगी।
छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दी। इससे सरकारी परिसरों में अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति भंग
राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब ₹100 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पीएफआईसी (Public Financial Institutions Committee) द्वारा स्वीकृत की जाएंगी।
उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में नए सदस्य की नियुक्ति
- छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया है।
धान एवं चावल परिवहन दरों को स्वीकृति
- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य योजना के तहत धान एवं चावल के परिवहन की दरें राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मंजूर की गईं।
श्रम कानूनों में संशोधन को हरी झंडी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को मंजूरी दी। इसमें कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किया गया है।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन
- कैबिनेट ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी।
- पंजीयन विभाग में 9 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 5 साल की पात्रता सेवा में छूट देने का निर्णय लिया गया।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन
- छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू हो रही है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
ग्रामीण विकास के लिए ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के साथ समझौता
- राज्य सरकार ने ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के साथ आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास के लिए एमओयू साइन करने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों से प्रदेश में औद्योगिक विकास, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा, श्रम कानूनों में सुधार और ग्रामीण विकास को बल मिलेगा। साथ ही, आबकारी नीति में बदलाव से शराब उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।