Amit Baghel : रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले भी वे न्यायिक रिमांड पर थे, लेकिन आज की सुनवाई में अदालत ने दोबारा उनकी जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि 6 दिसंबर को अमित बघेल सरेंडर करने के लिए देवेंद्रनगर थाने की ओर जा रहे थे, लेकिन थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

मामले की जड़ 27 अक्टूबर की उस घटना से जुड़ी है, जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद, अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान ने समुदायों में नाराजगी पैदा की, जिसके बाद उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं।
