किसानों के हित में शासन का निर्णय, पंजीयन प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय प्रदान
बालोद, 20 नवंबर 2025 , खरीफ वर्ष 2025 के लिए धान बिक्री प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु राज्य शासन ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पंजीयन और रकबा संशोधन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान प्रभावित किसान एवं वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफॉरवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। किसान यह प्रक्रिया अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पूर्ण कर सकेंगे।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सभी तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार सभी आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए। पूर्व में यह प्रक्रिया 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने 19 से 25 नवंबर तक एक सप्ताह का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया है। यह प्रावधान पोर्टल के तहसील लॉगिन के माध्यम से लागू किया गया है।
पंजीयन या तकनीकी समस्या की स्थिति में किसान एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा धान बिक्री से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु खाद्य विभाग का टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 भी उपलब्ध है।
