नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 100 और 200 रुपये के नोटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे देशभर के बैंकों में हलचल मच गई है। आरबीआई ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (WLAO) को आदेश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि एटीएम से 100 और 200 रुपये के नोटों की नियमित निकासी हो। इस आदेश को लागू करने के लिए आरबीआई ने एक विस्तृत सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
एटीएम में छोटे नोटों की उपलब्धता अनिवार्य
आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की उपलब्धता को बढ़ाने और आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब बैंकों को इस दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा।

सर्कुलर के मुताबिक:
- 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम में यह अनिवार्य होगा कि एक कैसेट से 100 या 200 रुपये के नोट निकलें।
- 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम में इस व्यवस्था को लागू करना होगा।
व्हाइट लेबल एटीएम भी आएंगे दायरे में
यह आदेश सिर्फ बैंकों के एटीएम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) — जो गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा संचालित होते हैं — उन पर भी समान रूप से लागू होगा।
छोटे लेनदेन होंगे आसान
छोटे नोटों की अनिवार्य उपलब्धता से आम जनता को खासा फायदा मिलेगा। बाजारों, दुकानों और यात्रा के दौरान खुले पैसे की दिक्कत काफी हद तक दूर होगी। छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के बीच लेनदेन में भी आसानी आएगी।
बैंकों पर बढ़ा दबाव
आरबीआई के इस सख्त आदेश के बाद बैंकों को अपने एटीएम कैसेट सिस्टम में बदलाव करना होगा। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोटों की उचित मात्रा में व्यवस्था हो।

सभी बैंकों को मिली चेतावनी
आरबीआई ने निर्देश दिया है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर इसका पालन नहीं किया गया, तो संबंधित बैंक और एटीएम ऑपरेटरों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
ग्राहकों को मिलेगा सीधा लाभ
यह कदम ग्राहकों के लिए बेहद राहतभरा साबित होगा। अब छोटे-मोटे लेनदेन के लिए बड़े नोट तोड़ने की दिक्कत नहीं होगी और एटीएम से सीधे 100 और 200 रुपये के नोट आसानी से निकाले जा सकेंगे।