लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें विदेश में मास्टर डिग्री के लिए नई स्कॉलरशिप योजना, दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के अधिनियम में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा, दो सप्लीमेंट्री प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श हुआ। लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग स्कॉलरशिप योजना
कैबिनेट ने ‘भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना’ को हरी झंडी दी। इस योजना के तहत हर साल 5 मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में मास्टर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। प्रत्येक छात्र पर लगभग ₹40 लाख का खर्च होगा, जिसमें आधा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार और आधा ब्रिटेन की चिवनिंग प्रशासनिक इकाई वहन करेगी। यह योजना यूपी के छात्रों को वैश्विक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी।
केजीएमयू अधिनियम में संशोधन
केजीएमयू के अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत कार्य परिषद में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से एक-एक वरिष्ठ आचार्य को शामिल किया जाएगा। यह कदम सामाजिक समावेश और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगा।
दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय और बाराबंकी में बोधिसत्व केडी विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना को मंजूरी दी गई। ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेंगे और स्थानीय स्तर पर शैक्षिक अवसरों को बढ़ाएंगे।
नलकूपों का पुनर्निर्माण और हर घर तिरंगा
प्रदेश के 62 जिलों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 खराब राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए नाबार्ड पोषित ₹561.20 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति मिली। साथ ही, स्वतंत्रता दिवस 2025 के लिए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से व्यवस्था करने का प्रस्ताव पास हुआ।
वित्तीय और प्रशासनिक सुधार
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 में संशोधन कर एफआरबी एक्ट की सीमा को 3% से बढ़ाकर 3.5% किया गया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2023 की रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति का प्रस्ताव मंजूर हुआ। इसके अलावा, छठे राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (2025-26 और 2026-27) को विधानमंडल में पेश करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा और नगर विकास
माध्यमिक शिक्षा के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और बुनियादी ढांचे के लिए 12 जून, 2023 के शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई। नगर विकास विभाग के तहत उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन कर आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा व नवीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया।
महिला बटालियन के लिए वाहन
बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई, जो बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में तीन महिला बटालियनों को मजबूत करेगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने सिंचाई, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा और गृह विभागों से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें उच्च शिक्षा, नगर विकास, और नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “ये फैसले उत्तर प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”