अमेरिकी वीज़ा धारकों को चेतावनी: नियम तोड़ने पर होगा वीज़ा रद्द और निर्वासन
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने वीज़ा धारकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वे अमेरिका के कानूनों और आव्रजन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका वीज़ा रद्द किया जा सकता है और उन्हें निर्वासित भी किया जा सकता है।
अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा?
दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा,
“वीज़ा जारी होने के बाद भी अमेरिकी वीज़ा जांच बंद नहीं होती।”
दूतावास के अनुसार, वीज़ा धारकों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। उल्लंघन करने वालों के वीज़ा रद्द किए जा सकते हैं।
किन्हें है सबसे ज़्यादा असर?
यह चेतावनी F, M और J वीज़ा धारकों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। ये वीज़ा मुख्य रूप से छात्रों और एक्सचेंज प्रोग्राम प्रतिभागियों को दिए जाते हैं।
सोशल मीडिया भी जाँच के दायरे में
- अमेरिकी वीज़ा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने की सलाह दी गई है।
- किसी भी जानकारी को छिपाने या ग़लत जानकारी देने पर वीज़ा रद्द किया जा सकता है।
- आवेदक को स्थायी रूप से अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।
वीज़ा कोई अधिकार नहीं, बल्कि विशेषाधिकार
दूतावास ने यह दोहराया कि अमेरिकी वीज़ा एक “विशेषाधिकार” है, “अधिकार” नहीं।
हर वीज़ा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है।
क्या है नया नियम?
2019 से सभी अमेरिकी वीज़ा आवेदकों को पिछले 5 वर्षों में इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के पहचानकर्ता अनिवार्य रूप से देने होते हैं। यह कदम आवेदक की पहचान और वैधता स्थापित करने के लिए उठाया गया है।