दुर्ग, दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) दुर्ग, गोविंद साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई साव द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने और पद के दुरुपयोग के आरोपों के मद्देनज़र की गई है।
साव पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अपनी पत्नी, कुमुदनी साव को अतिशेष शिक्षकों की सूची से बचाने के लिए जानबूझकर दस्तावेजों में तथ्यात्मक त्रुटि की। उल्लेखनीय है कि कुमुदनी साव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सेक्टर-09, भिलाई में उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) के पद पर कार्यरत हैं, जबकि परिशिष्ट-02 में उन्हें गलत रूप से उच्च वर्ग शिक्षक (गणित) के रूप में दर्शाया गया।
इस प्रकार की कूट रचना न केवल कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 का उल्लंघन भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त श्री राठौर ने साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जारी किए।
निलंबन की अवधि में साव का मुख्यालय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग निर्धारित किया गया है।