महासमुंद, अवैध धान परिवहन के मामले में लापरवाही बरतने पर तहसील बसना के पटवारी लालकृष्ण देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राजस्व प्रशासन की छवि धूमिल करने और शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही पाए जाने के बाद की गई है।
राजस्व पटवारी संघ तहसील बसना से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 20 बसना द्वारा 21 दिसंबर 2025 की रात्रि को ग्राम उमरिया क्षेत्र में ओडिशा के वाहन से 420 कट्टा धान का अवैध परिवहन किए जाने का मामला सामने आया था। इस घटना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में भी हुआ, जिससे शासन-प्रशासन की साख को नुकसान पहुंचा।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित पटवारी को कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। प्राप्त जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है।
इसके बाद छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक में प्रदत्त शक्तियों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1)(क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना हरिशंकर पैंकरा द्वारा पटवारी लालकृष्ण देवांगन (तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 20, वर्तमान हल्का नंबर 42 तहसील बसना) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।
