बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार शाम को हुई भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 56 लोग घायल हुए हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 2.30 बजे निर्धारित की है।
घटना उस वक्त हुई जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल खिताब जीत के जश्न में टीम की सार्वजनिक उपस्थिति के लिए हजारों लोग एकत्र हुए थे। इस पर एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की पीठ के समक्ष न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अदालत को आश्वस्त किया कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और विस्तृत रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। शेट्टी ने कहा, “यह कोई विरोधात्मक मामला नहीं है। हम भी राज्य के नागरिकों की तरह चिंतित हैं और अदालत को पूरा सहयोग देंगे।”
सीएम-डिप्टी सीएम पर शिकायत दर्ज
घटना के बाद, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने आईपीसी की धारा 106 के तहत कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं, आम आदमी पार्टी-कर्नाटक के युवा अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने केएससीए और स्टेडियम के सीईओ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने घटना की गहन जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।