नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान (AR Rahman) एक कॉपीराइट विवाद में फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रहमान और प्रोडक्शन हाउस मद्रास टॉकीज पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला साल 2023 में गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ (Ponniyin Selvan: II) का लोकप्रिय गीत ‘वीरा राजा वीरा’ (Veera Raja Veera) उनके पारंपरिक ध्रुपद रचना ‘शिवा स्तुति’ की नकल है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि ‘वीरा राजा वीरा’ गीत की धुन और संगीतमय तत्व, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन डागर के पिता और चाचा की रचना ‘शिवा स्तुति’ से काफी मेल खाते हैं। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए एआर रहमान को निर्देश दिया कि वे 2 करोड़ रुपए की राशि कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करें। साथ ही डागर परिवार को सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया गया है।

कोर्ट का आदेश:
- एआर रहमान और मद्रास टॉकीज को गाने में उचित क्रेडिट जोड़ने के निर्देश
- सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म में क्रेडिट को अपडेट करना अनिवार्य
- डागर परिवार की रचना का उपयोग बिना अनुमति के करना गलत
रहमान और प्रोडक्शन हाउस की सफाई
एआर रहमान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि ‘शिवा स्तुति’ एक पारंपरिक ध्रुपद रचना है, जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ‘वीरा राजा वीरा’ एक मूल रचना है, जिसे 227 म्यूजिकल लेयर्स के साथ तैयार किया गया है और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से परे पश्चिमी संगीत के सिद्धांतों पर आधारित है। फिल्म के निर्माता ने भी कोर्ट में दलील दी कि गाना 13वीं सदी के संत नारायण पंडिताचार्य की रचना से प्रेरित है।

फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद अब फिल्म निर्माताओं को गाने का क्रेडिट अपडेट करना होगा और एआर रहमान को आर्थिक दंड का सामना भी करना पड़ेगा।