छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल 2025 तक कर सकेंगे भुगतान
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नगरीय निकायों में संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिन बढ़ा दी है। अब नागरिक 30 अप्रैल 2025 तक अपना संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।
परिपत्र में बताया गया है कि सामान्य रूप से संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित होती है। इस वर्ष भी यही तिथि तय की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव, निकायों का परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और स्थानीय निकायों के चुनाव जैसे कार्यों में अधिकारी और कर्मचारी व्यस्त रहे। आचार संहिता के चलते भी राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
इन्हीं कारणों को देखते हुए विभाग ने करदाताओं को 30 दिन की विशेष छूट प्रदान करते हुए नई अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने परिपत्र में सभी निकायों को निर्देशित किया है कि वे घर-घर जाकर संपत्ति कर वसूली अभियान चलाएं और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित करें। साथ ही, कर संग्रहण की प्रगति से शासन को नियमित रूप से अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्णय राज्य शासन द्वारा राजस्व वृद्धि के साथ-साथ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।