लोक अदा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में आगामी शनिवार, 13 सितम्बर 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालतें आयोजित होंगी।
यह वर्ष 2025 की तीसरी नेशनल लोक अदालत होगी। अगली और अंतिम लोक अदालत 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी।
किन मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए निराकरण किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से—
- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण
- चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट)
- धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामले
- पारिवारिक व मेट्रोमोनियल विवाद
- जलकर, संपत्ति कर, राजस्व एवं ट्रैफिक चालान
- किराया नियंत्रण और आबकारी संबंधी प्रकरण
- बैंक एवं विद्युत से जुड़े प्रकरण
- दूरसंचार, नगर निगम, नगर पालिका व परिषद से जुड़े वसूली प्रकरण
- वारिसों के बीच बंटवारा, नामांतरण, विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा से जुड़े मामले
उद्देश्य
लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा कर पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय दिलाना है। इसके लिए न्यायालयों में खंडपीठों का गठन किया गया है।
राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, बैंक रिकवरी, सिविल, निष्पादन, विद्युत एवं राजस्व से जुड़े मामलों का निराकरण भी इसी प्रक्रिया में किया जाएगा।