छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: व्यापारियों और आम जनता को राहत
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और आम जनता को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों से व्यापार जगत को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को आर्थिक सहूलियत प्राप्त होगी।
ई-वे बिल की सीमा बढ़ी
सरकार ने राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए आवश्यक ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी है। इस फैसले से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी क्योंकि अब ₹1 लाख तक के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, प्लायवुड, आयरन, स्टील जैसी कुछ विशेष वस्तुओं पर यह छूट लागू नहीं होगी।
पेट्रोल पर वैट में कटौती
राज्य सरकार ने पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में ₹1 प्रति लीटर की कटौती की है। इस फैसले से मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, खासतौर पर वे लोग जो दुपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं।
दुकानों के संचालन समय में विस्तार
सरकार ने नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें अब 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इससे व्यापारियों को अपने व्यवसाय के संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा और उपभोक्ताओं को सुविधाजनक समय पर खरीदारी करने का अवसर मिलेगा। महिला कर्मचारियों को भी रात में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, पंजीयन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है, जिससे व्यापारियों को अधिक सहूलियत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार के इन फैसलों से व्यापारिक माहौल को मजबूती मिलेगी और आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।