छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता 24 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।
क्या है आचार संहिता?
आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू होने वाली एक विशेष नियमावली है, जिसका उद्देश्य:
- निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना।
- सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना।
- सरकारी योजनाओं और पदों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग होने से बचाना।
मुख्य नियम:
- सरकारी घोषणाएं रोक:
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार नई योजनाओं की घोषणा या लागू नहीं कर सकती। - पदों का दुरुपयोग निषेध:
सरकारी पदों और संसाधनों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। - राजनीतिक गतिविधियों पर निगरानी:
चुनाव आयोग चुनाव प्रचार, रैलियों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखेगा। - जनता के लिए निष्पक्षता:
सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।
चुनाव कार्यक्रम का विवरण:
- नगरीय निकाय चुनाव:
- मतदान: 11 फरवरी
- मतगणना: 15 फरवरी
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव:
- मतदान: 17, 20, और 23 फरवरी
- मतगणना: 18, 21, और 24 फरवरी
प्रशासन की तैयारी:
निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे।