रायपुर, 29 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू किए गए नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप, राज्य को कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राज्य एेपेक्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कानूनों के अक्षरशः पालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह तक छत्तीसगढ़ को इस क्रियान्वयन में देश का मॉडल राज्य बनाना है।
मुख्य बिंदु:
🔹 सभी जिलों में नियमित जिला समन्वय समिति की बैठक अनिवार्य
🔹 पुलिस, स्वास्थ्य, जेल और न्याय विभाग के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण
🔹 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शासकीय अस्पताल, जेल, बैंक और एफएसएल में अनिवार्य
🔹 आईटी एवं जनजागरूकता अभियान को मिलेगा बल
इस बैठक में डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुवा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह (वीसी के माध्यम से), CHiPS, NIC, NCRB, विधि, स्वास्थ्य, जेल और अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर व एसपी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने जिलों से नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति पर फीडबैक भी लिया और मास्टर ट्रेनर्स की तैनाती का आदेश जारी किया। डीजीपी श्री गौतम ने पुलिस अधीक्षकों को समय-सीमा में चालान और रिमांड प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।