छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग: जमीन रजिस्ट्री के साथ ही अब होगा ऑटोमैटिक नामांतरण, आम लोगों को बड़ी राहत
रायपुर: विष्णुदेव साय सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण (म्युटेशन) की प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाएगी। इस नई व्यवस्था में तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कानूनी बदलाव:
यह नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24(1) और धारा 110 में संशोधन के बाद लागू की गई है। सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें नामांतरण का अधिकार अब रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को दे दिया गया है।
क्या था पहले:
पहले जमीन खरीदने के बाद तहसील में अलग से आवेदन देना पड़ता था, जो लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इससे भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती थी और किसानों को विशेष रूप से नुकसान होता था, क्योंकि नामांतरण के बिना वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे।
अब क्या होगा:
अब जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री होगी, उसी वक्त खरीदार के नाम पर जमीन का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। इससे फर्जी दस्तावेज, भू-माफिया और रिकॉर्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
लाभ:
- प्रक्रिया में पारदर्शिता
- समय और पैसा दोनों की बचत
- किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में आसानी
- दस्तावेजी धोखाधड़ी पर रोक
- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
यह फैसला जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया में बड़ा सुधार माना जा रहा है।