दुर्ग, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले में 26 जनवरी 2026 को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए जिले में शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार ड्राई डे के दिन जिले की सभी देशी एवं विदेशी शराब दुकानें, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब एवं अन्य सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही एफएल, सीएस, एलएल सहित विभिन्न आबकारी लाइसेंस तथा शराब के भंडारण केंद्र भी इस दिन संचालित नहीं होंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 26 जनवरी को किसी भी रूप में शराब का क्रय-विक्रय, परोसना अथवा सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंस धारकों को निर्देशित किया है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ड्राई डे के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
