प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के सख्त निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पारदर्शिता, समयबद्ध आवास निर्माण एवं हितग्राहियों को त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर माह की 7 तारीख को ‘आवास दिवस’ का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन चावल उत्सव एवं महात्मा गांधी नरेगा के रोजगार दिवस के साथ किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को गति देना, हितग्राहियों में जागरूकता बढ़ाना तथा निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं।
हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाचन
आवास दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों के सभी हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे योजना में पारदर्शिता बनी रहे।
शीघ्र आवास पूर्ण करने वालों का होगा सम्मान
जिन हितग्राहियों ने 90 दिनों के भीतर अथवा अत्यंत कम समय में आवास निर्माण पूर्ण किया है, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं, प्रगति के बावजूद लंबित किस्तों अथवा शेष केवायसी वाले मामलों में उसी दिन केवायसी पूर्ण कराकर 7 दिवस के भीतर राशि खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
मनरेगा मजदूरी व समस्याओं का समाधान
महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिवस की अकुशल मजदूरी भुगतान की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। तकनीकी या स्थानीय कारणों से प्रभावित आवासों की समस्याओं का हर माह 7 तारीख तक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करेंगे।
निर्माण सामग्री हेतु ‘सामग्री बैंक’
निर्माण सामग्री, राजमिस्त्री या सेंटरिंग प्लेट की कमी से हो रहे विलंब को दूर करने के लिए स्व-सहायता समूहों सहित सभी भागीदारों के साथ समन्वय कर समाधान निकाला जाएगा। साथ ही योजना मार्गदर्शिका के अनुसार ‘सामग्री बैंक’ की स्थापना की जाएगी।
पीएम जनमन हितग्राहियों को प्राथमिकता
पीएम जनमन अंतर्गत हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। पंचायत पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को योजना के प्रावधानों, दिशा-निर्देशों एवं अन्य विभागों के साथ अभिसरण (कन्वर्जेंस) की जानकारी दी जाएगी।
टोल-फ्री नंबर से त्वरित समाधान
हितग्राहियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के टोल-फ्री नंबर 1800-233-1290 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
राज्य शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर पात्र परिवार को समय पर पक्का आवास मिल सके और ‘सबके लिए आवास’ का लक्ष्य साकार हो।
