कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
8 और 9 जुलाई को झगराखंड, तेन्दुदंड और भल्लौर क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत 6 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 5 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर शामिल है। यह कार्रवाई हसदेव और हसिया नदी क्षेत्रों में की गई, जहां सघन निरीक्षण के दौरान अवैध परिवहन की पुष्टि हुई।
कड़ी कार्रवाई और जुर्माना
जप्त किए गए एक ट्रैक्टर को कलेक्टोरेट परिसर में और शेष पांच वाहनों को झगराखंड थाना में सुरक्षित रखा गया है। सभी वाहनों पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा, ग्राम बिछियाटोला में शिशुपाल पनिका के नाम पर स्वीकृत अस्थायी रेत भंडारण स्थल में नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के तहत ₹50,000 का अर्थदंड लगाया गया है, जिसे खनिज मद में जमा भी कराया गया।
एनजीटी के निर्देशों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त
गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की मिल रही शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट और पर्यावरणीय नुकसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी।