महासमुंद, 26 नवम्बर 2025। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया में अवैध परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने राज्य शासन द्वारा जारी सख्त निर्देशों के पालन में प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में टेमरी अंतर्राज्यीय जांच चौकी (वन विभाग), तहसील बागबाहरा में पदस्थ कर्मचारी साजिद मोहम्मद को लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (ESMA) 1979 के तहत की गई है।
अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि जांच चौकी में रखे वाहन पंजी में आयातित वाहनों की प्रविष्टियाँ अव्यवस्थित पाई गईं। कई वाहनों के बिल/बिजक, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं थे। स्थिति पर स्पष्टीकरण हेतु जारी कारण बताओ नोटिस पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद का जवाब भी अस्पष्ट और असंतोषजनक पाया गया।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी ने धान के अवैध परिवहन को रोकने हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जो कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता की गंभीर श्रेणी में आता है। चूंकि राज्य शासन ने 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी अवधि में सभी संबंधित कर्मचारियों पर ESMA लागू किया है, ऐसे में लापरवाही को अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। जांच में पाया गया कि साजिद मोहम्मद ने इस अधिनियम का भी उल्लंघन किया है।
इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर विनय लंगेह ने साजिद मोहम्मद (भृत्य/चौकीदार, कृ.उ.म.स. बागबाहरा, टेमरी जांच चौकी) को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है।
