140 लीटर शराब व 3590 किलो महुआ लाहन जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद, कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने मंगलवार को जिले में अवैध महुआ मदिरा निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है।
गश्त के दौरान आबकारी विभाग की जिला स्तरीय टीम ने ग्राम पलसापाली (थाना बलौदा), ग्राम सुखापाली (थाना सरायपाली) तथा ग्राम पैकिन (थाना सिंघोड़ा) क्षेत्र में संघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान विभाग ने 08 गैर-जमानती एवं 01 जमानती प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 140 लीटर महुआ शराब तथा 3590 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया।
जब्त सामग्री का अनुमानित कुल बाजार मूल्य 2 लाख 7 हजार 500 रुपये आंका गया है। कार्रवाई के दौरान अनिल निराला, विजय रत्नाकर एवं खगेश्वर रत्नाकर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मिर्ज़ा जफ़र बेग, हृदय कुमार तिरपुडे, नीरज कुमार साहू, शिवशंकर नेताम, अनिल कुमार झरिया सहित आबकारी आरक्षक देवेश मांझी, प्रधान आरक्षक संजय मरकाम तथा वृत्त सरायपाली, बसना, सांकरा और महासमुंद शहर/ग्रामीण के स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब निर्माण और विक्रय के विरुद्ध आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा।
