क्या ₹2000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर लगेगा 18% GST? सरकार ने दी स्पष्ट जानकारी
हाल ही में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही थी कि सरकार ₹2000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने की योजना बना रही है। इस पर वित्त मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2025 को स्पष्ट किया कि यह दावा “बिल्कुल गलत, भ्रामक और निराधार” है। सरकार ने ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया है।
क्या है वास्तविकता?
वर्तमान में UPI ट्रांजैक्शनों पर कोई Merchant Discount Rate (MDR) नहीं लिया जाता है, क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने P2M UPI ट्रांजैक्शनों पर MDR हटा दिया था। चूंकि MDR नहीं लिया जाता, इसलिए इन ट्रांजैक्शनों पर GST भी लागू नहीं होता।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि GST काउंसिल ने ₹2000 से कम के UPI ट्रांजैक्शनों पर सेवा शुल्क (जैसे MDR) पर GST लगाने पर विचार किया था, लेकिन यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार का रुख
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और UPI के माध्यम से किए गए लेन-देन पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इस तरह की अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
निष्कर्ष
यदि आप ₹2000 से अधिक का UPI ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको उस पर कोई GST नहीं देना होगा। यह अफवाह पूरी तरह से निराधार है। सरकार ने साफ कर दिया है कि UPI ट्रांजैक्शनों पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा।