छत्तीसगढ़ शासन ने रबी मौसम 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का पोर्टल खोल दिया है। यह योजना किसानों को सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि, कीट-व्याधि और प्रतिकूल मौसम जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
पिछले वर्ष रबी सीजन में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर जिले के 28,037 किसानों को 48 करोड़ 62 लाख रुपये का दावा भुगतान किया गया था। इस वर्ष जिले के 420 से अधिक अधिसूचित ग्रामों के किसान अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकेंगे। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
अधिसूचित फसलें और पात्र किसान

इस वर्ष जिन फसलों का बीमा किया जा सकेगा, उनमें शामिल हैं—
- गेहूं (सिंचित)
- गेहूं (असिंचित)
- चना
- अलसी
- सरसों
योजना में ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार सभी प्रकार के किसान भाग ले सकते हैं। अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसल बोने वाला कोई भी किसान योजना का लाभ उठा सकता है।
प्रीमियम दरें (प्रति हेक्टेयर)
- गेहूं (सिंचित) – ₹690
- गेहूं (असिंचित) – ₹405
- चना – ₹645
- अलसी – ₹315
- सरसों – ₹375
कहाँ कराएं फसल बीमा
किसान निम्न माध्यमों से फसल बीमा करवा सकते हैं—
- निकटतम बैंक शाखा
- ग्रामीण बैंक
- जिला सहकारी केंद्रीय बैंक
- सेवा सहकारी समितियाँ
- लोक सेवा केंद्र
- भारत सरकार का ऑनलाइन बीमा पोर्टल
प्रशासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले बीमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि, राजस्व, बैंक या बीमा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
