रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल, जुलूस, रैली और अन्य छोटे-बड़े आयोजनों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन आयोजनों को भीड़ और स्थान के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
आदेश के मुताबिक, छोटे आयोजनों में 500 व्यक्तियों तक की भीड़ और 5000 वर्ग फीट तक का क्षेत्रफल शामिल होगा। वहीं, बड़े आयोजनों में 500 से अधिक लोगों की भीड़ या 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले आयोजन शामिल किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत आयोजकों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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